न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दी चेतावनी: “हम वह पुरानी दुनिया खो रहे हैं जिसने हमें इंसान बनाए रखा” — वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा पर मजबूत सामाजिक-कानूनी प्रतिबद्धता की अपील

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति घटती संवेदनशीलता और टूटते अंतरपीढ़ी संबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति और भावी CJI सूर्यकांत ने कहा है कि भारत “उस पुरानी दुनिया को खोने के खतरे में है जिसने हमें इंसान बनाए रखा।” उन्होंने कहा कि उम्रदराज़ लोगों की गरिमा की रक्षा करना समाज और कानून—दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत सोमवार को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम (MWPSC) पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय सचिव अमित यादव, कानून के विद्यार्थियों, अधिकारियों और विभिन्न कानूनी सेवाओं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि आज के बुज़ुर्ग भावनात्मक उपेक्षा, डिजिटल ठगी, सामाजिक अकेलेपन और लंबी मुकदमेबाज़ी का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में कानून को “गरिमा को पुनर्स्थापित करने वाला ढांचा” बनना चाहिए।

उन्होंने कहा, “समृद्धि ने चुपचाप निकटता की जगह ले ली है। रोजगार और प्रवासन ने नए संसार खोले हैं, लेकिन पीढ़ियों के बीच दरवाज़े भी बंद कर दिए हैं।”
उन्होंने इस बदलाव को “सभ्यता का कंपन” बताया।

न्यायमूर्ति ने याद दिलाया कि भारतीय समाज में बुढ़ापा कभी अवनति नहीं, बल्कि उन्नति माना जाता था—जहां बुज़ुर्ग परिवार और संस्कृति की “अंतरात्मा” होते थे। लेकिन आधुनिकता ने उन संरचनाओं को कमजोर कर दिया है।
“हमने नए संसार पाए हैं, लेकिन उस पुराने संसार को खोने के कगार पर हैं जिसने हमें इंसान बनाए रखा।”

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उन्होंने एक हालिया मामले का जिक्र किया जिसमें एक विधवा ने लगभग पचास साल तक भरण-पोषण के लिए संघर्ष किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत उसके संपत्ति अधिकार बहाल किए।

“न्याय केवल तकनीकी शुद्धता का नाम नहीं है,” उन्होंने कहा। “गरिमा का वादा उम्र के साथ समाप्त नहीं होता।”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने NALSA, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, पुलिस, सामाजिक कल्याण अधिकारियों और सामाजिक न्याय मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल की बात कही ताकि उपेक्षा और उत्पीड़न मुकदमेबाज़ी बनने से पहले ही उसका समाधान हो सके।
लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि संस्थान कितने भी मजबूत हों, वे मानव संवेदना की जगह नहीं ले सकते।

“पुराने और नए के बीच पुल युवा बनाते हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बुज़ुर्गों की डिजिटल मदद करें, साथ दें और यह सुनिश्चित करें कि “कोई भी बुज़ुर्ग लाइन में अकेला खड़ा न रहे।”

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बुज़ुर्गों के सम्मान में हैं, लेकिन बदलती जीवन-शैली और शहरीकरण ने पारिवारिक ढांचे को कमजोर कर दिया है।

“बुज़ुर्ग-आश्रम की अवधारणा हमारी पूर्वी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रही। यह पश्चिमी विचार है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने बताया कि नौकरी और प्रवासन के कारण कई बच्चे माता-पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जिससे बुज़ुर्ग अलग-थलग पड़ जाते हैं।

कुमार ने ब्रह्मकुमारीज़ द्वारा संचालित माउंट आबू के एक वृद्धाश्रम में अपने हालिया दौरे का ज़िक्र किया, जहां डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे शिक्षित लोग भी अकेले रह रहे थे क्योंकि उनके बच्चे विदेश में बस चुके थे।
“पैसा ज़रूरी है, लेकिन सबकुछ नहीं है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने उन अनेक मामलों का उल्लेख किया जहां माता-पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं, और बाद में उपेक्षा का सामना करते हैं।
“लेकिन मां अक्सर कहती है—मेरे बेटे पर मुकदमा मत करो,” उन्होंने कहा। “दुख झेलते हुए भी स्नेह बना रहता है।”

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कुमार ने MWPSC अधिनियम को “ऐतिहासिक कानून” बताया जो बुज़ुर्गों की गरिमा और आत्मनिर्भरता की रक्षा करता है।

सामाजिक न्याय सचिव अमित यादव ने कहा कि भारत एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव के मोड़ पर खड़ा है—देश की बुज़ुर्ग आबादी 10.38 करोड़ से बढ़कर 2050 तक 34 करोड़ तक पहुंच सकती है।

“बुढ़ापा असुरक्षा नहीं, बल्कि गरिमा, सुरक्षा और सार्थक भागीदारी लेकर आए,” उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि MWPSC अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता के राज्य के दायित्व को मूर्त रूप देता है। लेकिन सिर्फ कानून गरिमा सुनिश्चित नहीं कर सकता।
“कानून को जिया जाना चाहिए और गरिमा को महसूस किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा। “परिवारों में संवेदनशील और जिम्मेदारी-आधारित सोच विकसित करना सबसे पहली आवश्यकता है।”

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यादव ने कहा कि डिजिटल बदलाव ने बुज़ुर्गों को ठगी, गलत-जानकारी और डिजिटल बहिष्करण के खतरे में डाल दिया है। युवा परिवार के सदस्य मेडिकल अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन भुगतान, पेंशन, कल्याण योजनाओं और संपत्ति से जुड़े निर्णयों में उनकी मदद कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय ने NALSA के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पूरे देश में कानूनी जागरूकता शिविर बढ़ाए जाएंगे, जिससे बुज़ुर्ग अपने अधिकारों, भरण-पोषण, संपत्ति सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणालियों के बारे में सशक्त हो सकें।

कार्यक्रम के अंत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “गरिमा का वादा उम्र के साथ धुंधला नहीं होना चाहिए। हमें इसे फिर से जीवित करना होगा।”

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