उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के तहत दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन की पात्रता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दक्षिण मध्य रेलवे के एक मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी को उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र दिए जाने को बरकरार रखा, जिसमें पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों के लिए उसकी पात्रता की पुष्टि की गई। सिविल विविध अपील संख्या 715/2024 में दिया गया यह फैसला न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी और न्यायमूर्ति चल्ला गुणरंजन की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला दक्षिण मध्य रेलवे के एक कर्मचारी स्वर्गीय के.जे. प्रभाकर राव की मृत्यु लाभ के इर्द-गिर्द घूमता है। मूल मामले में याचिकाकर्ताओं में कट्टेम प्रशांत कुमारी (दूसरी पत्नी) और उनके दो बच्चे शामिल थे, जिन्होंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत ₹5,74,048 के लाभ के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मांगा था। इस राशि में भविष्य निधि संपत्ति, अवकाश वेतन और अन्य सेवा-संबंधी भुगतान शामिल थे।

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उनके दावे का विरोध राव की पहली शादी से हुए बच्चों ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि दूसरी पत्नी रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के तहत पेंशन के लिए अपात्र थी। केंद्र सरकार के वकील मल्लमपल्ली श्रीनिवास द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि वे पहले के लोक अदालत के फैसले से बंधे नहीं थे, जिसने परिवार के सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा किया था।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. दूसरी पत्नी का अधिकार: अपीलकर्ताओं ने रेलवे पेंशन नियमों के नियम 75(6) और रामेश्वरी देवी बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

2. लोक अदालत के फैसले की वैधता: अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि यह फैसला, उत्तराधिकारियों के बीच एक व्यवस्था होने के कारण, रेलवे सहित तीसरे पक्ष पर दायित्व नहीं लगा सकता।

3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 381 की प्रयोज्यता: यह प्रावधान उन देनदारों की रक्षा करता है जो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारकों को सद्भावनापूर्वक भुगतान करते हैं, भले ही बाद में विवाद उत्पन्न हो।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रत्येक विवाद पर विचार किया:

– पेंशन नियमों के नियम 75(6) पर: न्यायालय ने पाया कि प्रावधान एक “विधवा” को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र मानता है। चूंकि दूसरी शादी शून्य साबित नहीं हुई थी, और पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए दूसरी पत्नी नियम के तहत “विधवा” के रूप में योग्य है।

– लोक अदालत के निर्णय पर: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्णय में शामिल पक्षों को बाध्य किया गया है, लेकिन अपीलकर्ताओं की जिम्मेदारी जिला न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अनुसार लाभ का भुगतान करने तक सीमित है। निर्णय स्वयं उन्हें पेंशन नियमों के तहत उनके दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

– उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की वैधता पर: माधवी अम्मा भवानी अम्मा बनाम कुंजिकुट्टी पिल्लई मीनाक्षी पिल्लई का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देनदारों को सद्भावनापूर्वक किए गए भुगतानों के लिए कानूनी क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

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न्यायालय का निर्णय

हाईकोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि दूसरी पत्नी की विवाह वैधता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था, और उसने विवाह प्रमाणपत्र और मतदाता रिकॉर्ड सहित दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अपनी पात्रता को पर्याप्त रूप से स्थापित किया था।

न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पास जमा ₹41,70,324 के बकाया को स्टाम्प शुल्क भुगतान सहित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दूसरी पत्नी के सत्यापित बैंक खाते में संसाधित करने का निर्देश दिया।

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