इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांव सभा जलालपुर मुतफरका, हंडिया प्रयागराज के पांच प्लाटों पर अतिक्रमण हटाने की मांग में दाखिल याचिका पर एसडीएम हंडिया को 11 मई को रिकॉर्ड सहित हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ वाई के श्रीवास्तव ने हरीराम की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि विपक्षी 5 से 10 ने गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायत के बावजूद उसे खाली नहीं कराया गया है।
कोर्ट ने जानकारी मांगी तो एसडीएम ने बताया कि जमीन खाली है। किसी का अतिक्रमण नहीं है। कोर्ट ने विस्तृत जानकारी मांगी तो 23 जनवरी 23 को बताया गया कि अतिक्रमण हटा दिया गया है। जब कोर्ट ने पूछा कि किसी अधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का कोई आदेश जारी किया है तो इस बाबत कुछ नहीं बताया जा सका तो कोर्ट ने एसडीएम हंडिया को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। अगली सुनवाई 11 मई को होगी।