सुप्रीम कोर्ट ने WFI चुनावों पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) चुनावों पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने याचिकाकर्ता, आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

पीठ ने कहा, “हमें इस पर विचार क्यों करना चाहिए? आप अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदन करने के बजाय उच्च न्यायालय जाएं, याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख करने का विकल्प चुना है। इसलिए, हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।”

शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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