चुनाव पर रोक के खिलाफ डब्ल्यूएफआई के हॉक पैनल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को चलाने के लिए गठित तदर्थ समिति की उस याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें कुश्ती के चुनाव कराने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी गई है। शरीर।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने केंद्र, हरियाणा कुश्ती संघ, हरियाणा ओलंपिक संघ और अन्य को नोटिस जारी कर तीन नवंबर तक जवाब मांगा है।

READ ALSO  शाहबाद डेयरी हत्याकांड: दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

तदर्थ पैनल ने चुनावों पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के 25 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

Video thumbnail

शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को डब्ल्यूएफआई चुनावों पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

यह घटनाक्रम खेल की वैश्विक नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने के कुछ दिनों बाद आया है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कॉलेजों की जांच के लिए स्वतंत्र तंत्र का सुझाव मांगा; BCI की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी

डब्ल्यूएफआई को नियंत्रित करने वाले भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त तदर्थ पैनल ने शुरू में 6 जुलाई को चुनाव निर्धारित किए थे, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ असंबद्ध राज्य निकायों द्वारा इसके लिए संपर्क करने के बाद इसे 11 जुलाई को पुनर्निर्धारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुनवाई करते हुए दावा किया कि उनकी बर्खास्तगी उचित नहीं है।

पैनल ने राज्य निकायों के पीड़ित प्रतिनिधियों को सुना, लेकिन 11 जुलाई को भी चुनाव नहीं हो सके, क्योंकि असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) द्वारा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मांगने के बाद गौहाटी उच्च न्यायालय ने चुनाव पर रोक लगा दी थी।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने ज्योतिर्लिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर कहा, लगेगा एक लाख जुर्माना
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles