मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के बेटे को जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती “घोटाले” से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक माणिक भट्टाचार्य के बेटे सौविक भट्टाचार्य को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने यह देखने के बाद राहत दी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सौविक को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए कोई विशेष आदेश पारित नहीं किया गया था।

ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में नाम आने के बाद सौविक भट्टाचार्य ने पिछले साल पश्चिम बंगाल में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

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शीर्ष अदालत ने पिछले साल 21 दिसंबर को उनकी जमानत की मांग वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।

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ईडी ने रातभर पूछताछ के बाद 11 अक्टूबर 2022 को माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

वह नादिया जिले की पलाशीपारा सीट से विधायक हैं।

शीर्ष अदालत ने पहले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ माणिक भट्टाचार्य की याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि संघीय एजेंसी की कार्रवाई अवैध नहीं थी।

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ईडी कथित घोटाले में धन के लेन-देन पर नज़र रख रही है, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करने वाले कई लोगों को पैसे के बदले शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई।

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