सुप्रीम कोर्ट ने वंदे भारत ट्रेन का केरल के तिरुर में ठहराव सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरुर रेलवे स्टेशन पर रुके, यह सरकार के नीति क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पी टी शीजिश द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, “आप चाहते हैं कि वंदे भारत तिरुर में रुके। हम उन्हें (सरकार को) नहीं बताएंगे। यह कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खारिज किया जाता है।”

इसने रेलवे अधिकारियों को एक प्रतिनिधित्व के रूप में याचिका दायर करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इसका मतलब यह होगा कि “हमने आपके प्रस्तुतीकरण में कुछ गुण देखे हैं”।

तिरुर केरल के मलप्पुरम जिले का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और दक्षिणी रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

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वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक छोटी दूरी की ट्रेन सेवा है।

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