‘दूसरे वर्गों को रोकना हिंदुत्व के लिए नुकसानदेह’: मंदिरों में प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

 सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को मंदिरों और ‘मठों’ में प्रवेश से रोकना हिंदुत्व पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि संप्रदाय के आधार पर लोगों को बाहर रखने की प्रथा “हिंदुत्व के लिए अच्छी नहीं है” और यह संबंधित धार्मिक समूहों के लिए भी “प्रतिकूल” साबित हो सकती है।

यह टिप्पणी धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई। यह मामला मुख्य रूप से 2018 के सबरीमाला मंदिर प्रवेश विवाद से निकला है।

सुनवाई का मुख्य केंद्र यह सवाल था कि क्या कोई धार्मिक संप्रदाय अपने पूजा स्थल को केवल अपने सदस्यों तक ही सीमित रख सकता है। नायर सर्विस सोसाइटी और अयप्पा सेवा समाजम जैसे संगठनों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि सांप्रदायिक मंदिरों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे पूजा को केवल अपने वर्ग तक सीमित रखें या बाहरी लोगों को केवल अनुमति के आधार पर प्रवेश दें।

वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि यदि कोई मंदिर केवल अपने विशेष संप्रदाय की सेवा करता है, तो उसे सरकार, निजी दानदाताओं या आम जनता से धन की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की प्रथाओं को विनियमित करने वाले किसी भी कानून को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरना होगा।

पीठ ने भेदभाव और बहिष्कार के तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने ऐसी प्रथाओं से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान की ओर इशारा किया।

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जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “हर किसी की पहुंच हर मंदिर और मठ तक होनी चाहिए। सबरीमाला फैसले के विवाद को एक तरफ रख दें, लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि यह एक प्रथा है और धर्म का मामला है कि मैं दूसरों को बाहर रखूंगा और केवल मेरा वर्ग या संप्रदाय ही मंदिर जाएगा, तो यह हिंदुत्व के लिए अच्छा नहीं है। धर्म पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।”

जस्टिस अरविंद कुमार ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि इस तरह का बहिष्कार अनिवार्य रूप से समाज को बांटने का काम करेगा। जस्टिस नागरत्ना ने वेंकटरमण देवरु मामले का संदर्भ देते हुए आगाह किया कि यदि प्रवेश के अधिकार की व्याख्या इस तरह की जाती है कि एक विशिष्ट समूह (जैसे गौड़ सारस्वत ब्राह्मण) के अलावा बाकी सभी को बाहर रखा जाए, तो इसका व्यापक आस्था पर बुरा असर पड़ेगा।

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यह सुनवाई लैंगिक समानता और धार्मिक परंपराओं के बीच लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई का हिस्सा है:

  • सितंबर 2018: पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था और इसे असंवैधानिक बताया था।
  • नवंबर 2019: पुनर्विचार याचिकाओं के बाद, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भेदभाव के व्यापक मुद्दों को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था।
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वर्तमान में यह नौ-न्यायाधीशों की पीठ संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित सात विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर तलाश रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन व्यापक मुद्दों को किसी एक मामले के तथ्यों तक सीमित रखने के बजाय संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

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