सिंगापुर में मानहानि का मामला: मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसने एक कंपनी को सिंगापुर हाई कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्वामी द्वारा दायर अपील पर एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया।

मामले को अब छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा गया है।

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स्वामी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 18 अप्रैल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने 2014 में एकल न्यायाधीश द्वारा कंपनी के खिलाफ दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया था।

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यह मामला 26 अप्रैल, 2012 को नई दिल्ली में स्वामी की प्रेस वार्ता से संबंधित है, जिसके दौरान उन्होंने कथित तौर पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और एयरसेल-मैक्सिस सौदे में कथित अनियमितताओं पर टिप्पणी की थी।

एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आरोपों पर आपत्ति जताई थी और उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया था। बाद में, इसी नाम की इसकी सिंगापुर सहायक कंपनी ने सिंगापुर उच्च न्यायालय में मानहानि की कार्यवाही शुरू की।

स्वामी ने शीर्ष अदालत में अदालत की अवमानना ​​की याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत में 2जी से संबंधित मामले दायर करने के लिए उन्हें अदालतों में नहीं घसीटा जा सकता है।

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याचिका 10 सितंबर 2013 को खारिज कर दी गई।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार दूरसंचार कंपनियों को 122 2जी (दूसरी पीढ़ी) स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान से जुड़े एक बड़े घोटाले से हिल गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पुरानी कीमतों पर और लाभदायक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइसेंस आवंटित करने के लिए सरकार की खिंचाई की थी।

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हालाँकि, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित मामले के सभी आरोपियों को दिसंबर 2017 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

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