सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिच्छू’ वाली टिप्पणी को लेकर शशि थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक बढ़ाई

हाल ही में एक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक को चार सप्ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी विवादास्पद “शिवलिंग पर बिच्छू” वाली टिप्पणी को लेकर शुरू किया गया था।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता, भाजपा नेता राजीव बब्बर को नई दी गई अवधि के भीतर थरूर की याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने पुष्टि की, “अंतरिम आदेश (मानहानि की कार्यवाही पर रोक का) जारी रहेगा।”

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यह न्यायिक रोक शीर्ष अदालत के 10 सितंबर के पहले के फैसले के बाद आई है, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत अक्टूबर 2018 में की गई उनकी टिप्पणियों से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने एक अनाम आरएसएस नेता द्वारा इस्तेमाल किए गए एक रूपक को दोहराया था, जिसमें मोदी की तुलना “शिवलिंग पर बैठे बिच्छू” से की गई थी। थरूर ने रूपक को “असाधारण रूप से प्रभावशाली” बताया था, जिसके कारण बब्बर ने दावा किया था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

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इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत 27 अप्रैल, 2019 से हुई, जब बब्बर की शिकायत के बाद थरूर को ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के तौर पर तलब किया था। इसके बाद थरूर ने 29 अगस्त को इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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