सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक को एक छात्र को उसके शिक्षक के निर्देश पर उसके सहपाठियों द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में जांच पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एसपी से छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया और 25 सितंबर तक उसका जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शीघ्र जांच की मांग की गई थी।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने और अपने छात्रों को होमवर्क न करने पर एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश देने के आरोपी शिक्षक पर मामला दर्ज किया था।
मामले के संबंध में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को नोटिस भी भेजा गया था।
शिक्षिका तृप्ता त्यागी पर एक वीडियो के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें वह अपने छात्रों से खुब्बापुर गांव में कक्षा 2 के लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कह रही थीं और सांप्रदायिक टिप्पणी भी कर रही थीं।