सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) की नियुक्ति के संबंध में अदालत के निर्देशों का पालन न करने के आरोपों के संबंध में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों से जवाब मांगा। जन सेवा ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि कई राज्यों ने प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले का पालन नहीं किया है, जिसमें इन नियुक्तियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने राज्यों को अपने लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है, इसके बाद किसी भी तरह के जवाब के लिए अतिरिक्त चार सप्ताह का समय दिया है। यह निर्देश झारखंड सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए एक सबमिशन के बाद आया है, जिसने पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
वर्ष 2006 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। इसके लिए डीजीपी के लिए दो साल का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया था और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा तैयार किए गए तीन सबसे वरिष्ठ और योग्य भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के पैनल से उनका चयन अनिवार्य किया गया था। इन दिशा-निर्देशों के बावजूद, याचिका में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जहां राज्यों ने कथित तौर पर इन नियमों को दरकिनार किया है।
ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कथित उल्लंघनों के विशिष्ट मामलों का हवाला दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में के राजेंद्रनाथ रेड्डी की नियुक्ति शामिल है, जो वरिष्ठता में 13वें स्थान पर थे और तेलंगाना में अंजनी कुमार की नियुक्ति, जिन्हें अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के उल्लंघन देखे गए।
ट्रस्ट की याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह की तदर्थ नियुक्तियां न केवल पुलिस नेतृत्व का राजनीतिकरण करती हैं, बल्कि कानून प्रवर्तन की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को भी कमजोर करती हैं, जनता का विश्वास खत्म करती हैं और लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालती हैं। पंजाब में हाल ही में हुए विधायी घटनाक्रम ने परिदृश्य को और जटिल बना दिया है, जहां एक विधेयक में राज्य सरकार को यूपीएससी की सिफारिशों को दरकिनार कर डीजीपी का चयन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।