भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और अन्य संबंधित संस्थाओं को POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार और यौन अपराधों के कानूनी प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब देने का निर्देश दिया। वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद हर्षद पोंडा द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई जनहित याचिका में देश भर में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ाने के लिए शैक्षिक उपायों को लागू करने की मांग की गई है।
सत्र के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ मिलकर पोंडा की सम्मोहक दलीलों पर विचार किया और केंद्रीय शिक्षा, सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के साथ-साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को नोटिस जारी किए। पीठ ने याचिका की समयबद्धता और महत्व को स्वीकार किया, खासकर इसलिए क्योंकि यह संबंधित POCSO मामले पर उनके विचार-विमर्श से मेल खाता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम इसे निर्णय के बाद सूचीबद्ध करेंगे।”
पोंडा ने बलात्कार के लिए कानूनी रोकथाम के बारे में व्यापक शैक्षिक अभियान चलाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से 2013 में कुख्यात निर्भया मामले के बाद संशोधन। उन्होंने तर्क दिया कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन कानूनों के बारे में अनभिज्ञ है, जो संभावित रूप से ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं।
पीआईएल में कई विशिष्ट कार्रवाइयों का प्रस्ताव है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय को 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों के पाठ्यक्रम में यौन अपराधों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की चर्चा को एकीकृत करने के निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा, यह लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नैतिक शिक्षा को शामिल करने का आह्वान करता है।
इसके अतिरिक्त, याचिका में केंद्र से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अन्य यौन अपराधों से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए विज्ञापनों, सेमिनारों, पैम्फलेट और अन्य संचार विधियों का उपयोग करके स्थानीय और राज्य-स्तरीय शैक्षिक पहलों को सुविधाजनक बनाने का आग्रह किया गया है।
याचिका में प्रसारण क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सीबीएफसी जैसी संस्थाओं को बलात्कार के परिणामों तथा पोक्सो अधिनियम के सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई है।