मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

14 दिसंबर, 2023 को शीर्ष अदालत ने मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी थी।

Video thumbnail

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

READ ALSO  दुष्कर्म केस रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँची महिला, कहा दोबारा जाँच की जाए

Also Read

READ ALSO  न्यायिक बुनियादी ढांचे का गुजरात मॉडल राज्य में अपनाया जाएगा: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था।

इसने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था।

READ ALSO  धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती- जानिए मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय

जैन, जिन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है, को 6 सितंबर, 2019 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।

Related Articles

Latest Articles