सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 13 मार्च को तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले द्वारा क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में जमानत की याचिका पर विचार करेगा।
जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उसने मामले की फाइल को नहीं देखा है।
पीठ ने कहा, ”छुट्टी के तुरंत बाद यह हमारे पास होगा। यह फाइल देर रात आई, हमने फाइल देखी नहीं है। हम इसे दोबारा खोलने के बाद उठाएंगे।”
गोखले की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि उसने क्राउडफंडिंग से पैसा इकट्ठा किया है।
उन्होंने कहा कि यह जमानत नामंजूर करने का मामला नहीं है।
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को गोखले को जमानत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद ही वह अदालत का रुख करें।
गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर, 2022 को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगे हैं।