एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गंभीर अपराध, जैसे कि यौन उत्पीड़न, केवल आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच निजी समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किए जा सकते। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वारा क्रिमिनल अपील नंबर 3403 ऑफ 2023 (रामजी लाल बैरवा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में दिया गया यह निर्णय स्पष्ट करता है कि ऐसे मामले, जो सार्वजनिक न्याय और समाजिक मूल्यों पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें अभियोगित किया जाना चाहिए, भले ही पीड़िता का परिवार समझौते पर सहमत हो। यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद आया, जिसमें एक शिक्षक पर एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को आरोपी और पीड़िता के पिता के बीच हुए निजी समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले में शिक्षक विमल कुमार गुप्ता पर 11वीं कक्षा की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। 8 जनवरी, 2022 को लड़की के पिता ने सवाई माधोपुर, राजस्थान के सरदार गंगापुर सिटी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 6/2022 दर्ज कराई। शिकायत में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 509 (शिष्टाचार का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या कार्य) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत आरोप शामिल थे। इसके अलावा, पोक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(र), 3(1)(स) और 3(2)(vii) के तहत भी आरोप शामिल किए गए थे।
प्राथमिकी के अनुसार, 6 जनवरी, 2022 को गुप्ता ने कक्षा में अकेली छात्रा के पास जाकर उसके गाल पर हाथ फेरा, फिर उसके वस्त्र के अंदर हाथ डालकर अनुचित तरीके से छुआ। जब लड़की ने भागने की कोशिश की, तो गुप्ता ने उसका पीछा किया और उसे चुप रहने के लिए जातिगत गालियां दीं। लड़की ने अन्य शिक्षकों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। यहां तक कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी केवल एक खाली पन्ने पर उसके हस्ताक्षर लिए। डरी हुई लड़की ने अंततः अपनी मां को यह बात बताई, जिसके बाद औपचारिक शिकायत दर्ज की गई।
हाई कोर्ट ने समझौते के आधार पर प्राथमिकी रद्द की
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, गुप्ता ने लड़की के पिता के साथ एक निजी समझौता कर लिया, जिसने आरोप वापस लेने पर सहमति जताई। इसके बाद, गुप्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर समझौते के आधार पर प्राथमिकी रद्द करने की मांग की। 4 फरवरी, 2022 को हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूरी दे दी और प्राथमिकी और सभी संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ग्यान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें निजी प्रकृति के मामलों को समझौते के आधार पर रद्द करने की अनुमति दी गई थी।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि यह अपराध “अधिकतर पक्षों के बीच का मामला” है और सार्वजनिक शांति को प्रभावित नहीं करता, इसलिए न्यायालय के विवेक पर इसे रद्द करने का अधिकार है। लेकिन लोक अभियोजक की आपत्ति के बावजूद, कोर्ट ने निजी समझौते को आधार बनाते हुए मामले को समाप्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: गंभीर अपराधों का निजीकरण नहीं किया जा सकता
हाई कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में दो सार्वजनिक विचारधाराओं वाले नागरिकों, रामजी लाल बैरवा और एक अन्य याचिकाकर्ता ने चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि पोक्सो और जातिगत अत्याचार के तहत अपराध निजी मामले नहीं हैं बल्कि समाज को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखे बिना लिया गया था। न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा, “जो गंभीर अपराध समाज को प्रभावित करते हैं, उन्हें पक्षों के बीच निजी समझौते तक सीमित नहीं किया जा सकता।” कोर्ट ने यह भी कहा कि पोक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराएं बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ जघन्य अपराधों से निपटने के लिए हैं, और ऐसे मामलों को बिना परीक्षण के समाप्त करना इन कानूनों के उद्देश्य और मंशा को कमजोर करता है।
महत्वपूर्ण टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में दो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विचार किया:
1. क्या कोई तीसरा पक्ष जघन्य अपराध के मामलों में समझौते के आधार पर रद्द किए गए आदेश को चुनौती दे सकता है? कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति ऐसे मामलों में कानूनी हस्तक्षेप कर सकते हैं, विशेष रूप से तब जब राज्य कार्यवाही में विफल होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक न्याय में खलल डालने वाले मामलों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को मान्यता दी जानी चाहिए।
2. क्या समझौते के आधार पर गंभीर अपराधों की कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति लागू की जानी चाहिए? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न और जातिगत अपमान जैसे अपराध समाजिक अपराध हैं और इन्हें निजी मामले नहीं बनाया जा सकता।
हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि गुप्ता के खिलाफ एफआईआर, जांच और कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहनी चाहिए। यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि गंभीर अपराधों के मामलों में न्याय से बचने के लिए समझौतों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।