सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य किया

लिंग प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन और दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के भीतर कोषाध्यक्ष के पद और कार्यकारी समिति में 30% सीटों को महिला वकीलों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत,जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ द्वारा जारी किया गया यह निर्देश, कानूनी एसोसिएशन नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अदालत के पिछले फैसलों के अनुरूप है।

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यह निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और विभिन्न जिला बार एसोसिएशनों को पिछले साल दिए गए निर्देश की तरह, महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए अदालत के लगातार दबाव के बाद आया है। कानूनी क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता पिछले साल के उसके कई फैसलों में स्पष्ट है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के लिए इसी तरह का आरक्षण और विभिन्न बार एसोसिएशनों में कई जनादेश शामिल हैं।

संबंधित कदम में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरह ही बेंगलुरु बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की याचिका के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया, जो कानूनी क्षेत्र में समावेशिता की दिशा में एक राष्ट्रीय अभियान को दर्शाता है।

ये निर्देश कानूनी शासन में महिलाओं की भूमिका के महत्व पर जोर देने वाली एक व्यापक न्यायिक प्रवृत्ति का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्दिष्ट किया था कि कोषाध्यक्ष के अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पांच-सदस्यीय पदाधिकारी निकाय में एक और पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस शर्त के साथ एक व्यापक निर्देश था कि इन एसोसिएशनों के दस कार्यकारी सदस्यों में से तीन महिलाएँ होनी चाहिए, जिनमें से कम से कम एक वरिष्ठ नामित अधिवक्ता होना चाहिए।

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