बेअंत सिंह हत्याकांड: राजोआना की मौत की सजा को कम करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले दोषी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज की दलीलें सुनीं।

राजोआना पिछले 26 साल से जेल में है।

रोहतगी ने कहा कि इतने लंबे समय तक दया याचिका पर बैठे रहने के दौरान राजोआना को मौत की सजा पर रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

उनकी दया याचिका एक दशक से अधिक समय से सरकार के समक्ष लंबित है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 अक्टूबर को कहा था कि राजोआना की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित की जाएगी।

रोहतगी ने कहा था कि उनके मुवक्किल 26 साल से जेल में थे और उनके पास शीर्ष अदालत के फैसलों के आधार पर एक ठोस मामला है कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार) के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 28 सितंबर को राजोआना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की याचिका पर फैसला लेने में केंद्र की विफलता पर असंतोष व्यक्त किया था।

रोहतगी ने कहा था कि राजोआना जनवरी 1996 से जेल में है और उसकी दया याचिका मार्च 2012 में दायर की गई थी।

उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल 2007 से मौत की कतार में है।

राजोआना ने 26 साल की लंबी कैद के आधार पर अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल दो मई को केंद्र से राजोआना की ओर से दायर याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने को कहा था।

बाद में, 27 जुलाई, 2022 को केंद्र के वकील द्वारा परिचालित एक पत्र के संदर्भ में, मामले को 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र की इस दलील पर विचार नहीं किया कि राजोआना यह कहते हुए रिकॉर्ड में हैं कि “उन्हें भारतीय न्यायपालिका और संविधान में कोई विश्वास नहीं है”।

इसने कहा था कि मामले में अन्य सह-आरोपियों की लंबित अपील राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने वाले अधिकारियों के रास्ते में नहीं आएगी।

शीर्ष अदालत ने राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजने में देरी को लेकर भी केंद्र से सवाल किया था।

इसने सरकार से यह बताने के लिए कहा था कि संबंधित अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्ताव कब भेजेंगे, जो कुछ मामलों में सजा देने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है।

पंजाब पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल राजोआना को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था, जिसमें 31 अगस्त, 1995 को बेअंत सिंह और 16 अन्य मारे गए थे।

जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।

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