सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा के आदेश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक नेता की हत्या के आरोपी 13 लोगों को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के अपने पहले के आदेश की पुष्टि की है।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आरोपियों ने जांच के दौरान सहयोग किया था और अब मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित हो रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने 25 नवंबर, 2022 को आदेश दिया था कि यदि आरोपी जांच में सहयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

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पहले के आदेश की पुष्टि करते हुए, पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करना जारी रखेंगे और उचित आधार पर छूट मिलने तक नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होंगे।”

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आदेश में कहा गया, “आगे यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। उपरोक्त के मद्देनजर, इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है…।”

मुख्य याचिकाकर्ता मोमरेज मोल्ला और अन्य के खिलाफ मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने किया।

25 जून, 2022 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया था।

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स्थानीय नेता हरन अधिकारी को राजनीतिक दुश्मनी के कारण बेरहमी से पीटा गया और बाद में उनकी चोटों के कारण मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने जिला अदालत से अग्रिम जमानत ले ली थी। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

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