सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा की जनहित याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि न्यायपालिका नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “हम चुनावों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का आदेश नहीं दे सकते। यह पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है। इसे खारिज कर दिया गया है।”

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विलंबित समीक्षा याचिकाओं को दोषपूर्ण चिह्नित करने का दिया निर्देश, विलंब क्षमादान तक नहीं होगी नियमित सुनवाई

पीठ ने जनहित याचिका में इस दलील पर भी सवाल उठाया कि उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म में अपनी विकलांगता की स्थिति, यदि कोई हो, के बारे में खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

Video thumbnail

पीठ ने पूछा, “नामांकन फॉर्म में यह खुलासा क्यों किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति विकलांग है।”

जनहित याचिका (पीआईएल) दिल्ली के द्वारका निवासी जयंत राघव द्वारा दायर की गई थी।

इसने केंद्र, चुनाव आयोग और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के राज्य चुनाव निकायों को दल बनाया।

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोस्ट-फैक्टो CRZ मंजूरी पर केंद्र के फैसले को अमान्य करार दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles