चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दंत चिकित्सक के कथित अपहरण की सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को चंडीगढ़ के एक दंत चिकित्सक के स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित अपहरण की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। यह घटना कथित तौर पर दंत चिकित्सक को अदालत में पेश होने से रोकने के लिए हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्तिअहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने दिया, जिसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जांच के निर्देश को बरकरार रखा, हालांकि इसने स्वतंत्र समीक्षा के लिए जांच को सीबीआई को सौंपने का विकल्प चुना।

यह मामला विदेशी नागरिकों की शिकायत से उपजा है, जो कभी प्रतिवादी दंत चिकित्सक के मरीज थे, जिसने तब से संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं। पीठ ने आरोपों के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर जब वे किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हों।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 3 मार्च, 2023 के आदेश के खिलाफ अपील के बाद आया है। हाईकोर्ट ने पहले चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दंत चिकित्सक के कथित अपहरण की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज करने और एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में इस आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उसने फैसला सुनाया है कि सीबीआई को शिकायत में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच करनी चाहिए।

सीबीआई को यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया है कि दंत चिकित्सक को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन में “हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार” किया गया था और क्या उसे कानूनी रूप से आवश्यक 24 घंटे की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इसके अतिरिक्त, जांच यह भी पता लगाएगी कि क्या पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई अपहरण के बराबर थी।

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यह मामला चंडीगढ़ के दंत चिकित्सक डॉ. धवन से संबंधित है, जिन्होंने केन्या के नैरोबी के एक मरीज से बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसका उन्होंने इलाज किया था। इसके बाद, डॉ. धवन को कथित अनुचित उपचार के बारे में कई शिकायतों का सामना करना पड़ा। दो शिकायतों में अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद, उन्हें तीसरे मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ा। हालांकि, सुनवाई के दिन, डॉ. धवन को चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कथित तौर पर अगवा कर लिया, जबकि दूसरी टीम ने अदालत में उनकी मौजूदगी दर्ज कराई।

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चंडीगढ़ प्रशासन ने तर्क दिया कि अपहरण नैरोबी की नागरिक द्वारा डॉ. धवन के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले से संबंधित था, जिसने उन पर 2017-18 में उनके क्लिनिक में डेंटल इम्प्लांट के लिए भारत की यात्रा के दौरान धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दावा किया कि जिस दिन डॉ. धवन को अदालत में पेश होना था, उसी दिन उन्होंने एक अन्य मामले के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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हाई कोर्ट ने मामले के संभावित निहितार्थों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी, यह देखते हुए कि यदि आरोप सत्य हैं, तो पुलिस अधिकारियों का आचरण न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करेगा।

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