सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया है और कहा है कि संगठित अपराध के पर्याप्त प्रमाण के बिना इस कठोर कानून का इस्तेमाल करना “कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और न्याय का गंभीर हनन” है। यह मामला पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लाल मोहम्मद और उनके पुत्र से संबंधित था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 मई 2023 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
पृष्ठभूमि
यह मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगपुर क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2022 को सोशल मीडिया पर एक धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव और हिंसा से जुड़ा है। हिंसा के संबंध में दो प्राथमिकी—सीसी नंबर 294 और 296 ऑफ 2022—11 अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई थीं। याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर बाद में जमानत मिल गई थी।

लगभग छह महीने बाद, 30 अप्रैल 2023 को, उसी घटना के संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 3(1) के तहत तीसरी प्राथमिकी (सीसी नंबर 132 ऑफ 2023) दर्ज की गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता और अन्य एक “संगठित गिरोह” का हिस्सा थे जिन्होंने लाठी-डंडों और कांच की बोतलों से एक दुकान पर हमला किया और सार्वजनिक शांति भंग की।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा:
- गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर पूर्व की घटनाओं पर आधारित है, और कोई नई आपराधिक गतिविधि नहीं हुई थी।
- याचिकाकर्ता एक बार की घटना में शामिल थे, जिसे पहले ही सामान्य आपराधिक कानून के तहत दर्ज किया जा चुका है और जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है।
- एफआईआर दर्ज करने का समय राजनीतिक प्रतिशोध की ओर संकेत करता है, क्योंकि यह प्राथमिकी appellant संख्या 1 की बहू द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के 13 दिन बाद दर्ज हुई।
- न तो गैंग का कोई स्पष्ट ढांचा दर्शाया गया और न ही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संगठित आपराधिक गतिविधियों के कोई प्रमाण प्रस्तुत किए गए।
राज्य का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत दलीलों में कहा गया:
- याचिकाकर्ताओं ने एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हुई।
- गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए एक ही घटना पर्याप्त है, बशर्ते वह अधिनियम की परिभाषा में आती हो।
- गैंग चार्ट जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से तैयार किया गया और विधिक प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
पीठ ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2(ब) और 2(ग) का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता संगठित गिरोह का हिस्सा थे या उन्होंने कोई निरंतर आपराधिक गतिविधि की थी।
न्यायालय ने कहा:
“10 अक्टूबर 2022 की यह एकल आपराधिक घटना, चाहे वह कितनी भी गंभीर हो, निरंतर और संगठित अपराध की श्रृंखला स्थापित नहीं करती।”
न्यायालय ने यह भी पाया कि:
“एफआईआर और गैंग चार्ट पूर्वधारणा पर आधारित हैं, और इनमें कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो यह साबित कर सके कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत परिभाषित संगठित आपराधिक गतिविधि में संलग्न थे।”
न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया:
“इसी आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को एक अन्य अभियोजन का सामना करने के लिए मजबूर करना, कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और न्याय का गंभीर हनन होगा।”
न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता द्वारा 25 अप्रैल 2023 को राज्य चुनाव आयोग को दी गई शिकायत, जिसमें झूठे मुकदमे की आशंका जताई गई थी, एफआईआर दर्ज होने से पहले की है। इससे एफआईआर के उद्देश्य को लेकर संदेह की पुष्टि होती है।
निर्णय
न्यायालय ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट की कठोर धाराओं को लागू करने के लिए पर्याप्त, ठोस और संगठित अपराध से संबंधित साक्ष्य आवश्यक हैं, जो इस मामले में अनुपस्थित हैं।
पीठ ने कहा:
“गंभीर दंडात्मक प्रावधानों को केवल सशक्त प्रमाणों के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए, न कि अनुमान और पूर्वग्रहों के आधार पर।”
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर संख्या 132 ऑफ 2023 (दिनांक 30 अप्रैल 2023) और इसके आधार पर की गई समस्त कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती दो प्राथमिकी (सीसी नंबर 294 और 296 ऑफ 2022) अपने स्वयं के तथ्यों पर विचार करते हुए अलग से चलेंगी और इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगी।