सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की दो अलग-अलग याचिकाओं पर 19 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।
याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने क्रमश: पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत से कहा कि उसे याचिकाओं पर गौर करने की जरूरत है।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “हमें फाइलों को देखने की जरूरत है। हम दोनों मामलों पर कल सुनवाई करेंगे।”
16 अक्टूबर को सिब्बल द्वारा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख करने के बाद शीर्ष अदालत मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई।
सीजेआई ने सिब्बल से मामले के कागजात प्रसारित करने को कहा था और कहा था कि वह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
बाद में उन्होंने गिरफ्तारी के साथ-साथ सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई की मांग की। हालांकि, अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने में कोई प्रक्रियात्मक कमजोरी या गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
ट्रायल कोर्ट ने 10 अक्टूबर को उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
शहर की पुलिस ने चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए कथित तौर पर धन प्राप्त करने के लिए दोनों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किए हैं।
एफआईआर के अनुसार, समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन कथित तौर पर “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।