सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल MediaOne पर केंद्र के प्रतिबंध को हटा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडियावन को सुरक्षा मंजूरी देने से केंद्र के इनकार को खारिज कर दिया और तथ्यों के बिना “हवा” में राष्ट्रीय सुरक्षा के दावों को उठाने के लिए गृह मंत्रालय की खिंचाई की।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सुरक्षा आधार पर चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।

READ ALSO  राज्य में आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जरूरी है।

Video thumbnail

पीठ ने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते, इसके समर्थन में भौतिक तथ्य होने चाहिए।”

शीर्ष अदालत केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ समाचार चैनल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने सुरक्षा आधार पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।

READ ALSO  28 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन- जाने क्यूँ
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles