सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी नेता मदनी को इलाज के लिए केरल जाने और वहां रहने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 बेंगलुरु सीरियल बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अध्यक्ष अब्दुल नसर मदनी को इलाज के लिए केरल जाने और वहां रहने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने मदनी की जमानत शर्त को संशोधित किया, जिसमें उन्हें मुकदमा पूरा होने तक बेंगलुरु में रहने का निर्देश दिया गया था।

“11 जुलाई 2014 के आदेश में संशोधन करते हुए, हम आवेदक को केरल में अपने गृहनगर की यात्रा करने और वहां रहने की अनुमति देते हैं।

Video thumbnail

पीठ ने कहा, “हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन कर रहा है, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता 15 दिनों में एक बार कोल्लम जिले में निकटतम पुलिस के स्टेशन हाउस अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।”

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए राहत दिए जाने के बाद मदनी 2014 से जमानत पर बाहर हैं। लेकिन उन्हें बेंगलुरु नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया.

READ ALSO  Allahabad HC ने गौ मांस बेचने के आरोपी व्यक्ति को 35 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी

अप्रैल 2023 में, शीर्ष अदालत ने जमानत की शर्तों में छूट की मांग वाली याचिका पर उन्हें केरल जाने की अनुमति दी थी।

Related Articles

Latest Articles