अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए कानून स्नातकों से 600 रुपये से अधिक शुल्क नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सीमित पारिवारिक आय वाले विधि स्नातकों को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य बार काउंसिल उनसे नियमों के तहत निर्धारित 600 रुपये से अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकती है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सभी राज्य बार काउंसिलों को नोटिस जारी किया और उनसे जानना चाहा कि वे कानून स्नातकों से नामांकन शुल्क के रूप में कितना शुल्क लेते हैं और उनसे एक वर्ष में कितना पैसा एकत्र किया जाता है।

पीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार, निर्धारित नामांकन शुल्क 600 रुपये है और कोई भी राज्य बार काउंसिल इससे अधिक शुल्क नहीं ले सकती है।

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि नामांकन के लिए 600 रुपये शुल्क 1993 में तय किया गया था और तब से लागत कई गुना बढ़ गई है।

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पीठ मिश्रा से सहमत नहीं थी, जो बीसीआई के प्रमुख भी हैं।

मिश्रा ने मौद्रिक मुद्रास्फीति का जिक्र करते हुए कहा, “क़ानून में निर्धारित राशि मुद्रास्फीति के अधीन नहीं हो सकती है।”

पीठ ने कहा कि कानून एक सेवा उन्मुख पेशा है और अत्यधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मामले में अदालत की सहायता करने को कहा और इसे गर्मी की छुट्टी के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

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शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और अन्य से देश भर में अधिवक्ताओं के रूप में कानून स्नातकों को नामांकित करने के लिए राज्य बार निकायों द्वारा वसूले जा रहे “अत्यधिक” शुल्क को चुनौती देते हुए जवाब मांगा था।

पीठ ने कहा था, “हम इस पर नोटिस जारी करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। याचिका में कहा गया है कि अत्यधिक नामांकन शुल्क अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 का उल्लंघन करता है।”

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याचिका में दावा किया गया है कि ओडिशा में नामांकन शुल्क 41,100 रुपये और केरल में 20,050 रुपये है।

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