संसद में भाषण देने, वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों को अभियोजन से छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को संसद या राज्य विधानसभाओं में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों और विधायकों को अभियोजन से छूट देने के अपने 1998 के फैसले की फिर से जांच करने पर सहमत हो गया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह मामले की नए सिरे से जांच करने के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगी।

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2019 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5-न्यायाधीशों की पीठ को महत्वपूर्ण प्रश्न भेजा था, यह देखते हुए कि इसका “व्यापक प्रभाव” था और यह “पर्याप्त सार्वजनिक महत्व” का था।

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तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तब कहा था कि वह झारखंड के जामा निर्वाचन क्षेत्र से झामुमो विधायक सीता सोरेन द्वारा दायर अपील पर सनसनीखेज झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी।

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शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में अपने फैसले में कहा था कि सांसदों को सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ संविधान के तहत छूट प्राप्त है।

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