सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act) के तहत देय बकाया राशि को सरफेसी एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) के तहत सुरक्षित लेनदारों (Secured Creditors) के कर्ज पर प्राथमिकता प्राप्त है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि EPF एक्ट की धारा 11(2) के तहत बनाया गया वैधानिक “प्रथम प्रभार” (First Charge), सरफेसी एक्ट की धारा 26E के तहत सुरक्षित लेनदारों को दी गई “प्राथमिकता” (Priority) पर भारी पड़ेगा।
अदालत के समक्ष मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या सरफेसी एक्ट के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत सुरक्षित लेनदार (अपीलकर्ता बैंक) का बकाया, कामगारों और भविष्य निधि (PF) के दावों से ऊपर माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से सबसे पहले EPF एक्ट के तहत बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके बाद ही सुरक्षित लेनदार के कर्ज का भुगतान होगा। कोर्ट ने बैंक की इस दलील को खारिज कर दिया कि सरफेसी एक्ट की धारा 26E उसे वैधानिक पीएफ बकाया पर प्राथमिकता देती है।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता, जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एक सुरक्षित लेनदार है जिसने चीनी निर्माण में लगी एक सहकारी समिति (Co-operative Society) की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। समिति ने अपनी संपत्ति और स्टॉक बैंक के पास गिरवी रखे थे लेकिन ऋण चुकाने में विफल रही। भारी नुकसान के कारण वर्ष 2000 से फैक्ट्री बंद पड़ी थी।
वर्ष 2006 में, बैंक ने सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया और संपत्तियों का कब्जा ले लिया। जब बैंक ने संपत्तियों को बेचने का प्रयास किया, तो कामगारों और उनके संघ (Union) ने अवैतनिक मजदूरी और पीएफ बकाया की वसूली के लिए कई रिट याचिकाएं दायर कीं।
बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने अपने फैसले में निर्देश दिया था कि संपत्ति की बिक्री पर पीएफ बकाया को तत्काल जमा किया जाए, और इसे बैंक के दावे सहित किसी भी अन्य ऋण पर प्राथमिकता दी जाए। बैंक ने इन निर्देशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता बैंक ने तर्क दिया कि सरफेसी एक्ट की धारा 26E, जिसे 24 जनवरी 2020 से लागू किया गया था, सुरक्षित लेनदार के बकाया की वसूली को अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव (overriding effect) देती है। पंजाब नेशनल बैंक बनाम भारत संघ (2022) के फैसले का हवाला देते हुए, बैंक ने कहा कि एक बार केंद्रीय रजिस्ट्री में सुरक्षा ब्याज (security interest) पंजीकृत हो जाने के बाद, उसे अन्य दावों पर प्राथमिकता मिलती है।
प्रतिवादी कामगारों ने तर्क दिया कि भविष्य निधि बकाया पर कानून के तहत एक विशिष्ट “प्रथम प्रभार” होता है। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम सहायक भविष्य निधि आयुक्त (2009) के मामले का हवाला देते हुए जोर दिया कि बैंक द्वारा ऋण राशि समायोजित करने से पहले पीएफ बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए।
कोर्ट का विश्लेषण
पीठ के लिए फैसला लिखते हुए जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने सरफेसी एक्ट की धारा 26E और EPF एक्ट की धारा 11(2) के बीच के संबंध का विस्तार से विश्लेषण किया।
‘प्रथम प्रभार’ (First Charge) की प्रकृति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EPF एक्ट की धारा 11(2) में एक ‘नॉन-ऑब्सटेन्टे’ (non-obstante) क्लॉज है और यह घोषित करता है कि नियोक्ता से योगदान के संबंध में देय कोई भी राशि स्थापना की संपत्तियों पर “प्रथम प्रभार” मानी जाएगी।
महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक मामले के पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि EPF एक्ट एक कल्याणकारी कानून है। कोर्ट ने कहा:
“चूंकि EPF एक्ट के तहत एक स्पष्ट ‘प्रथम प्रभार’ बनाया गया है, यह धारा 35 और 13 के तहत प्राथमिकता और धारा 26E के तहत दी गई प्राथमिकता पर भी भारी पड़ता है, क्योंकि ‘प्राथमिकता’ को ‘प्रथम प्रभार’ के बराबर नहीं माना जा सकता और इसे वैधानिक रूप से बनाए गए प्रथम प्रभार पर वरीयता नहीं दी जा सकती।”
पुराने फैसलों में अंतर कोर्ट ने इस मामले को पंजाब नेशनल बैंक (2022) के मामले से अलग किया। कोर्ट ने नोट किया कि पंजाब नेशनल बैंक का मामला “क्राउन डेट्स” (केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया) से संबंधित था, जहां संबंधित कानून में उस समय ‘प्रथम प्रभार’ का प्रावधान नहीं था। इसके विपरीत, EPF एक्ट एक विशिष्ट वैधानिक प्रथम प्रभार बनाता है।
कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य (2009) पर भी भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि कल्याणकारी कानून द्वारा बनाया गया वैधानिक प्रथम प्रभार सरफेसी एक्ट के प्राथमिकता प्रावधानों पर प्रभावी होता है।
पीएफ बकाया का दायरा कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईपीएफ बकाया की प्राथमिकता केवल मूल योगदान तक सीमित नहीं है।
“…प्रथम प्रभार EPF एक्ट के तहत देय राशि के लिए होगा जिसमें न केवल देय योगदान शामिल है, बल्कि ब्याज, जुर्माना और यदि कोई हर्जाना लगाया गया है, तो वह भी शामिल है।”
कामगारों की मजदूरी पर कामगारों की अवैतनिक मजदूरी के संबंध में, कोर्ट ने नोट किया कि इन बकाया राशियों की अभी तक गणना (quantification) नहीं की गई है। नतीजतन, कोर्ट ने कहा कि बिना गणना की गई कामगारों की मजदूरी को “सुरक्षित लेनदार (बैंक) के दावे पर कोई प्राथमिकता नहीं मिल सकती, जिसे सरफेसी एक्ट की धारा 26E के तहत प्राथमिकता दी गई है।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से रद्द करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- नीलामी प्रक्रिया: अपीलकर्ता बैंक संपत्ति की नीलामी के साथ आगे बढ़ने का हकदार है।
- प्राथमिकता का क्रम: नीलामी से प्राप्त आय से, सबसे पहले EPF एक्ट के तहत बकाया (ब्याज व जुर्माने सहित) का भुगतान किया जाना चाहिए।
- सुरक्षित ऋण: पीएफ बकाया की संतुष्टि के बाद, शेष राशि का उपयोग अपीलकर्ता बैंक के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा।
- कामगारों का बकाया: कामगारों को अपना बकाया निर्धारित करने के लिए ‘एमआरटीयू और पीयूएलपी एक्ट’ (MRTU & PULP Act) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की छूट दी गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसे आवेदन पर देरी (delay) को नज़रअंदाज़ करते हुए विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, कामगारों को भुगतान तभी आवश्यक होगा “यदि भविष्य निधि बकाया और सुरक्षित लेनदार के बकाया की संतुष्टि के बाद कोई राशि बचती है।”
मामले का विवरण:
- शीर्षक: जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य
- साइटेशन: 2025 INSC 1335
- पीठ: सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन




