सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हिंदू धर्म की ‘सुरक्षा’ के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें भारत में हिंदू धर्म की “सुरक्षा” के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह की प्रार्थना वाली याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।

शीर्ष अदालत ने उस याचिका में की गई प्रार्थना का जिक्र किया जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों को यहां हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

Video thumbnail

पीठ ने कहा, “कोई कहेगा कि भारत में इस्लाम की रक्षा करो। कोई कहेगा कि भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो।”

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ 'भड़काऊ' गाने के वीडियो को लेकर मामला रोका

यह उत्तर प्रदेश स्थित एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो अपने मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था।

जब याचिकाकर्ता ने शैक्षिक पाठ्यक्रम का हवाला दिया, तो पीठ ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्धारित करना सरकार का काम है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता कि वह जो चाहता है वह दूसरों को करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “आपने कुछ किया, आपने कुछ बनाया, आप इसका प्रचार कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए।”

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि न्यू बॉर्न का मतलब पूर्ण-अवधि और प्री-टर्म बेबी है; जुड़वाँ बच्चों की मां को चिकित्सा खर्च का भुगतान करने के लिए बीमा फर्म को निर्देश दिया 
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles