सुप्रीम कोर्ट मानहानि मामले में शशि थरूर की याचिका पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने “शिवलिंग पर बिच्छू” वाली टिप्पणी की थी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द न करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला थरूर की विवादास्पद “शिवलिंग पर बिच्छू” वाली टिप्पणी से उपजा है, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया था।

शीघ्र सुनवाई के लिए अनुरोध मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से किया गया, जिन्होंने अदालत के समय को सोमवार को शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया, जो सामान्य रूप से शाम 4 बजे बंद होने का समय है। थरूर के वकील ने सुनवाई की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना, कांग्रेस नेता को उनके खिलाफ दायर निजी मानहानि शिकायत के संबंध में मंगलवार को दिल्ली की अदालत में पेश होना होगा।

याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वकील को मामले की तत्काल समीक्षा के लिए एक ईमेल प्रसारित करने का निर्देश दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि अदालत इस मुद्दे की तात्कालिकता को संबोधित करने के लिए तैयार है।

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मानहानि की कार्यवाही दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर की शिकायत से शुरू हुई है। थरूर की 2018 में की गई टिप्पणी के बाद दायर की गई बब्बर की शिकायत में दावा किया गया है कि इस बयान ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया, बल्कि भाजपा और उसके सदस्यों की छवि को भी व्यापक रूप से धूमिल किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरू में 2020 में थरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन 29 अगस्त, 2023 को इस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें निर्देश दिया गया कि मानहानि का मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़े। हाईकोर्ट ने टिप्पणी को “घृणित और निंदनीय” करार दिया था, जो प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला दर्शाता है।

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थरूर की याचिका में ट्रायल कोर्ट के 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया गया था, और बब्बर की प्रारंभिक 2018 की शिकायत को भी चुनौती दी गई है।

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