नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय की और से एक याचिका दाखिल की गई है। जिसमे ईवीम में उम्मीदवार के नाम के आगे पार्टी के चुनाव चिन्ह की जगह पर तस्वीर,आयु और योग्यता लिखने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय को याचिका की एक कॉपी अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को देने के लिए कहा है।
अश्वनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि पार्टी का चिन्ह भ्रष्टाचार और अपराधिकरण किसी भी रूप में देखे जा सकते हैं। इसलिए राजनीतिक वोट प्रतीक के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उम्मीदवारों के नाम,आयु,योग्यता, और उनकी फोटो का प्रयोग करने के लिए उचित आदेश और निर्देश मांगे गए हैं। ऐसा होने पर लोग बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे।
याचिकाकर्ता उपाध्याय के पक्षकार वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने जांच की और पाया कि ब्राजील में आपको सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नंबर मिलते हैं। और कोई प्रतीक नही।
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इस पर चीफ जस्टिस ने विकास सिंह से प्रश्न किया कि चुनाव चिन्ह किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सिंह ने इस पर बाद में जवाब देने की बात कही। पीठ ने मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए टालते हुए कहा कि आप एसजी और एजी को याचिका की प्रतियां दे दें हम फिलहाल कोई नोटिस नही जारी कर रहे।