ज्ञानवापी में शिवलिंग की आयु निर्धारित करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। .

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी की दलीलों पर ध्यान दिया और शुक्रवार को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

वरिष्ठ वकील ने कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपील लंबित रहने का आदेश पारित किया है।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर शिवलिंग होने का दावा करने वाले ढांचे की आयु का निर्धारण करने का आदेश दिया था।

इसने वाराणसी जिला न्यायालय के 14 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मई 2022 में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद के एक अदालती अनिवार्य सर्वेक्षण के दौरान मिली संरचना की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को हिंदू उपासकों द्वारा शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने के आवेदन पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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