भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को केरल में बंदी हाथियों की मौत पर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि ध्यान देने योग्य एक हजार मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय बनाने के लिए हर चीज पर विचार नहीं किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा की पीठ ने कहा, “ये स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाया जा सकता है। यदि वे कोई गंभीर गलती करते हैं तो हम उन त्रुटियों को सुधारने के लिए यहां हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम देश कैसे चला सकते हैं।”
एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने शुरुआत में केरल में बंदी हाथियों की मौत, नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और तत्काल सुनवाई की मांग की।
उन्होंने कहा, “फरवरी 2019 से नवंबर 2022 के बीच केरल में 135 से अधिक बंदी हाथियों की उपेक्षा, अधिक काम के कारण मौत हो गई।”
Also Read
पीठ ने सिंह से शिकायत के साथ उच्च न्यायालय जाने को कहा और कहा कि वहां के न्यायाधीश स्थानीय परिस्थितियों और प्रभावों से अवगत हैं।
मुख्य न्यायाधीश लंबित मामलों में अंतरिम आवेदनों के “प्रसार” से नाराज थे और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस बात पर जोर देने पर कि मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत में ही की जाए, पीठ ने कहा, “अब हम सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय बनाने के लिए यहां हर चीज पर विचार नहीं कर सकते।”
पीठ ने कहा, ”हमारा विचार है कि ऐसे आईए (अंतरिम आवेदनों) पर विचार करना संभव नहीं होगा। रिट याचिका सूचीबद्ध होने पर हस्तक्षेपकर्ता को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुना जा सकता है।” और मुख्य मामले को दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।