सुप्रीम कोर्ट ने डीए मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर शिवकुमार को नोटिस जारी किया।

रोक के परिणामस्वरूप केंद्रीय एजेंसी द्वारा आगे की जांच रोक दी गई है।

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई की 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है लेकिन हाई कोर्ट के अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही है।

उन्होंने पीठ से विवादित आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिस पर पीठ ने कहा कि वह एकतरफा रोक नहीं लगा सकती।

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शीर्ष अदालत ने शिवकुमार से 7 नवंबर तक जवाब मांगा है.

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