सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मधु कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक महत्वपूर्ण मामले से संबंधित मुकदमे पर लगी रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करे। यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के 8 नवंबर, 2023 के फैसले के मद्देनजर आया है, जिसमें कोड़ा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने को चुनौती देने के बाद ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही रोकने का फैसला लिया गया था।

इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार को ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि मुकदमे में 77 गवाहों में से 25 की जांच पहले ही हो चुकी है। राजू ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को इतने आगे के चरण में मुकदमे पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी।

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ईडी की चिंताओं को सीधे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि मामला अभी भी वहां सक्रिय है। उन्होंने ईडी की सुप्रीम कोर्ट  में वर्तमान याचिका को स्थगित रखने का प्रस्ताव रखा, ताकि एजेंसी को पहले हाईकोर्ट के माध्यम से समाधान की तलाश करने की अनुमति मिल सके।

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राजू ने पीठ के सुझाव से सहमति जताई और अनुरोध किया कि हाईकोर्ट को उनके आगामी आवेदन की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जाए। जवाब देते हुए, पीठ ने ईडी की याचिका के लिए 25 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की और हाईकोर्ट को ईडी के आवेदन को दायर करने के सात दिनों के भीतर संबोधित करने का निर्देश दिया।

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पीठ ने राजू को निर्देश दिया, “संबंधित तथ्यों को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाएं और इस बीच हम आपकी याचिका को यहां लंबित रख रहे हैं।”

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