सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के आरोपों के तहत पूर्व पीएफआई अध्यक्ष ई अबूबकर को जमानत देने से किया इनकार

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अबूबकर की मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका खारिज कर दी गई।

अबूबकर को 22 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पीएफआई पर देशव्यापी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी संगठन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के बाद हुई थी। इसके बाद सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी नेटवर्क से जोड़ दिया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने अबूबकर की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया, जिसमें पार्किंसंस रोग से उनकी लड़ाई और हाल ही में हुई कैंसर सर्जरी शामिल है। इन स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत देने से मना कर दिया।

अबूबकर ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि एनआईए उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रही है, उन्होंने चिकित्सा और योग्यता दोनों आधारों पर जमानत के लिए उनके हकदार होने का दावा किया।

एनआईए ने अबूबकर और पीएफआई के अन्य सदस्यों पर भारत भर में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने उन पर अपने कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित करने का भी आरोप लगाया है, जिससे पूर्व पीएफआई नेता के खिलाफ कानूनी जांच और तेज हो गई है।

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अबूबकर की गिरफ्तारी केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में हुई गिरफ्तारियों की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा थी, जिसने संगठन की गतिविधियों पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को उजागर किया।

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