सरकारी अधिकारी सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देंगे: सुप्रीम कोर्ट

देश में सीवरों में होने वाली मौतों की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

पीठ ने कहा, “केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए।”

Also Read

READ ALSO  पुलिस थानों में CCTV कैमरों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनाएगा आदेश

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि यदि सफाईकर्मी अन्य विकलांगता से ग्रस्त है तो अधिकारियों को 10 लाख रुपये तक का भुगतान करना होगा।

कई निर्देश जारी करते हुए, जिन्हें पढ़ा नहीं गया, पीठ ने निर्देश दिया कि सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और इसके अलावा, हाईकोर्टों को सीवर से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की निगरानी करने से न रोका जाए।

READ ALSO  उत्परिवर्तन (Mutation) प्रविष्टियाँ स्वयं में कोई हक़ नहीं देती- सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

यह फैसला एक जनहित याचिका पर आया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है.

जुलाई 2022 में लोकसभा में उद्धृत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  जिरह को एक उचित समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और कभी न खत्म होने वाले तरीके से लगातार जारी नहीं रखा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

Related Articles

Latest Articles