सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर निष्क्रियता को लेकर CAQM की आलोचना की

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को कड़ी फटकार लगाई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के उसके अप्रभावी प्रयासों पर असंतोष व्यक्त किया। शीर्ष अदालत ने व्यापक कृषि पद्धति के खिलाफ कोई मुकदमा चलाने में CAQM की विफलता पर प्रकाश डाला, जो वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयोग के ढीले रवैये की ओर इशारा करते हुए कहा कि 29 अगस्त को हुई हालिया बैठक, जिसमें इसके 11 सदस्यों में से केवल पांच ने भाग लिया था, इस मुद्दे पर अदालत के निर्देशों के कार्यान्वयन को संबोधित करने में भी विफल रही।

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अदालत ने स्थिति से निपटने में पंजाब और हरियाणा की सरकारों की भी आलोचना की और कहा कि इन राज्यों ने पराली जलाने में लिप्त पाए गए किसानों पर केवल नाममात्र का जुर्माना लगाया है। फसल कटाई के बाद के मौसम में प्रचलित यह प्रथा हर साल इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने का एक प्रमुख कारण रही है।

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केंद्र और CAQM को दिए गए निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के लिए की गई कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए विस्तृत हलफनामे प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हलफनामे एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं, और मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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