सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता तेजल वाशी की नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस भेजा

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024– सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता तेजल वाशी की नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस भेजने का फैसला किया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि भविष्य में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ उनके नाम पर भी पुनर्विचार करें।

सुश्री वाशी की पदोन्नति का प्रस्ताव शुरू में गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 22 दिसंबर, 2023 को हाईकोर्ट के दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ परामर्श के बाद रखा गया था। सिफारिश के बावजूद, मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल के विचारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यक्त नहीं किया गया। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, न्याय विभाग ने राज्य के संवैधानिक अधिकारियों की ओर से कोई आपत्ति न होने की बात मानते हुए आगे कदम बढ़ाया।

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अपने विचार-विमर्श में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के कामकाज से परिचित न्यायाधीशों से परामर्श किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की समीक्षा की। न्याय विभाग की टिप्पणियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुश्री वाशी की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा अच्छी है, और उनकी ईमानदारी को लेकर कोई चिंता नहीं है।

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हालांकि, सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद, कॉलेजियम ने निष्कर्ष निकाला कि सुश्री वाशी की पदोन्नति के प्रस्ताव पर अन्य उम्मीदवारों के साथ पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बी आर गवई के साथ मिलकर लिया।

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