सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तीन अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तीन अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की है। पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नाम हैं श्री अजय दिगपॉल, श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर और सुश्री श्वेताश्री मजूमदार।

यह सिफारिश एक गहन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद की गई है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के मामलों से परिचित एक न्यायाधीश के साथ परामर्श और न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई सामग्रियों की समीक्षा शामिल है।

अधिवक्ता प्रोफाइल और सिफारिशें:

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1. श्री अजय दिगपाल: 31 वर्षों के कानूनी अभ्यास के साथ, श्री अजय दिगपॉल सिविल और आपराधिक कानून में विशेषज्ञ हैं। न्याय विभाग और एक परामर्शदात्री न्यायाधीश द्वारा उनकी पेशेवर क्षमता और ईमानदारी का सकारात्मक रूप से समर्थन किया गया। कॉलेजियम ने उनके व्यापक अनुभव पर प्रकाश डाला, हाईकोर्ट द्वारा 42 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में उनकी उपस्थिति को नोट किया। कॉलेजियम ने उन्हें न्यायिक पद के लिए उपयुक्त और उपयुक्त पाया।

2. श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर का 180 से अधिक रिपोर्ट किए गए निर्णयों के साथ एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है। उनकी पेशेवर क्षमता और ईमानदारी की पुष्टि न्याय विभाग और एक सलाहकार न्यायाधीश द्वारा भी की गई थी। कॉलेजियम ने उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त मानते हुए उनकी नियुक्ति की सिफारिश की।

3. सुश्री श्वेताश्री मजूमदार: बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) की विशेषज्ञ सुश्री श्वेताश्री मजूमदार के पास 21 वर्षों से अधिक का अनुभव है। दीवानी मामलों, विशेष रूप से आईपीआर, प्रौद्योगिकी, विज्ञापन और व्यापार रहस्यों में उनके काम को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए एक मूल्यवान योगदान के रूप में महत्व दिया गया, जो बड़ी संख्या में आईपीआर मामलों को संभालता है। कॉलेजियम ने यह भी कहा कि उनकी पदोन्नति से बेंच पर विविधता और समावेशिता बढ़ेगी। उनके पर्याप्त अभ्यास की झलक 35 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में दिखाई देती है। उनकी उम्र के बारे में टिप्पणियों के बावजूद, कॉलेजियम ने पुष्टि की कि वह 45 वर्ष की आयु सीमा को पूरा करती हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने इन अधिवक्ताओं की नियुक्तियों की सिफारिश करने का संकल्प लिया, जिसमें मौजूदा प्रथा के अनुसार उनकी पारस्परिक वरिष्ठता तय की जाएगी।

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