उमेश पाल हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की यूपी पुलिस हिरासत में सुरक्षा की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व सांसद और कथित गैंगस्टर अतीक अहमद की उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अहमद को यूपी पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान अपनी जान को खतरा होने का दावा करने के बाद सुरक्षा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी।

इसने यह रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया कि अहमद के वकील द्वारा जोरदार अनुरोध के बावजूद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद का जीवन खतरे में है। अदालत ने कहा कि चूंकि वह न्यायिक हिरासत में है, उत्तर प्रदेश राज्य मशीनरी उसकी जान को खतरा होने की स्थिति में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी।

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पीठ ने कहा, “ऐसा कोई मामला नहीं है जहां यह अदालत हस्तक्षेप करने जा रही है। उच्च न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है। कानून के तहत जो भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसका पालन किया जाएगा।”

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अहमद के वकील ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस हिरासत में रहने के दौरान उसकी जान को गंभीर खतरा है।

उन्होंने कहा, “मैं इस मामले में किसी हिरासत या पुलिस पूछताछ से नहीं कतरा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इससे मेरी जान को गंभीर खतरा है।”

हालांकि बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत सुरक्षा की मांग करने वाली अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और दावा किया कि उसे और उसके परिवार को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के रूप में झूठा फंसाया गया है।

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2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्ड 24 फरवरी को एक गोलीबारी में मारे गए थे।

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