रेलवे के खिलाफ मध्यस्थ फैसले से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रथम दृष्टया एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थ फैसले में गलती पाई और कहा, “कम कहा जाए तो बेहतर है। न्यायाधीश के रूप में हम भी बहुत सी बातें जानते हैं।”

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“मैं मध्यस्थता के फैसले से खुश नहीं हूं। मामले को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के पास जाने दीजिए और इसकी फिर से सुनवाई होने दीजिए। अगर रेलवे वहां हार जाता है… तो ठीक है। लेकिन, मध्यस्थता प्रक्रिया को इस तरह से संभालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।” सीजेआई ने कहा, यही कारण है कि मध्यस्थता को बदनाम किया जा रहा है।

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पीठ ने कहा, जनता के पैसे को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता।

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पीठ कुछ संविदात्मक विवाद के कारण कोलकाता स्थित फर्म रश्मी मेटालिक्स लिमिटेड के पक्ष में दिए गए मध्यस्थ फैसले के खिलाफ दक्षिण पूर्व रेलवे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत, जो मामले को आगे सुनने के लिए इच्छुक नहीं थी, ने गुरुवार को सुनवाई तय की और निजी फर्म की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से निर्देश प्राप्त करने को कहा।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर “बिना शर्त रोक” दे दी थी।

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हाईकोर्ट ने कहा था कि “घोर अनियमितताएँ थीं”।

सीजेआई ने कहा, “देखिए हाईकोर्ट ने क्या देखा है। हम आदेश को रद्द करने और नए सिरे से मध्यस्थता करने के इच्छुक हैं। हम इसके लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे।”

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