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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता बालाजी मेदमल्ली को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश  हाईकोर्ट  में अधिवक्ता बालाजी मेदमल्ली की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 28 जनवरी 2026 को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने अधिवक्ता बालाजी मेदमल्ली @ एम. बालाजी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित प्रस्ताव में कहा गया है,
“सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी 28 जनवरी 2026 की बैठक में श्री बालाजी मेदमल्ली @ एम. बालाजी, अधिवक्ता को आंध्र प्रदेश  हाईकोर्ट  का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।”

यह सिफारिश हाईकोर्ट में लंबित न्यायिक रिक्तियों को भरने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अधिवक्ता बालाजी मेदमल्ली का नाम  हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित किया गया था और उनके पेशेवर आचरण, बार में अनुभव और समग्र उपयुक्तता के आधार पर विचार किया गया।

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अब केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद उनकी नियुक्ति औपचारिक रूप से लागू होगी और वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

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