सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शिवसेना-यूबीटी गुट की याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना-यूबीटी गुट द्वारा दायर याचिका को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका खेमा “असली” शिवसेना है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिब्बल को आश्वासन दिया, “हम मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करेंगे।”

Video thumbnail

12 फरवरी को शीर्ष अदालत ने शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका को 1 मार्च को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। हालांकि, मामला सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

READ ALSO  बरेली की अदालत ने अवैध संबंध को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में नोटिस जारी किया था और सीएम शिंदे और 38 अन्य विधायकों से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।

Also Read

READ ALSO  धारा 304 भाग 2 आईपीसी | विवाह समारोहों के दौरान हर्ष फायरिंग हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्रचलित प्रथा है: सुप्रीम कोर्ट

शिव सेना-यूबीटी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली “शिवसेना” है क्योंकि इसके पास विधायिका और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुमत है।

याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।

READ ALSO  ऑक्सीजन की कमी बताकर मरीजों को वापस लौटाने वाले अस्पतालों पर गिरी गाज
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles