सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अडानी समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को जांच की एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला भी शामिल हैं, ने यह भी आदेश दिया कि जस्टिस ए एम सप्रे समिति की रिपोर्ट, जो इसे प्रस्तुत की गई थी, पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इस मामले में अदालत की सहायता कर सकें।
शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 11 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।