सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़े 35 साल पुराने हत्या के एक मामले में चार दोषियों को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दो “कथित प्रत्यक्षदर्शियों” के बयान विरोधाभासों और असंगतियों से भरे थे, जिसके कारण दोषसिद्धि को कायम रखना सुरक्षित नहीं था।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इन चारों की सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन की कहानी विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन तीन सह-अभियुक्तों को भी राहत दी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की थी।
यह मामला सितंबर 1990 का है। इंदौर में दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दस लोग एक अस्थायी झोपड़ी को तोड़ रहे थे। जब सूचना देने वाले का बेटा बीच-बचाव के लिए आगे आया तो उस पर हमला कर दिया गया। घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यह हमला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हुआ था।
अक्टूबर 1999 में ट्रायल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि छह को बरी कर दिया गया। अप्रैल 2009 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। बाद में एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
पीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष घटना की उत्पत्ति और स्थान को लेकर स्पष्ट और सुसंगत कहानी पेश करने में नाकाम रहा।
“वर्तमान मामले में अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि घटना की उत्पत्ति और स्थल क्या था,” अदालत ने कहा।
एफआईआर में घटना स्थल एक गवाह के घर के पास बताया गया था। जबकि दूसरे गवाह ने स्थल को अपने घर के पास बताया और झोपड़ी तोड़े जाने की बात से इनकार कर दिया। तीसरे गवाह ने कहा कि हमला एक खेत में हुआ।
अदालत ने कहा, “वे एक-दूसरे की मौजूदगी को घटनास्थल पर स्वीकार नहीं करते। इस तरह के विरोधाभासी संस्करण किसी विश्वसनीय कहानी में सह-अस्तित्व नहीं रख सकते।”
पीठ ने यह भी कहा कि “घटना की उत्पत्ति को छिपाना और स्थान को बदलते रहना अभियोजन के पूरे मामले की नींव को ही ध्वस्त कर देता है।”
अदालत ने कहा कि ऐसे साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि को कायम रखना सुरक्षित नहीं है।
“इस पृष्ठभूमि में, हमारा दृढ़ मत है कि अभियोजन पक्ष के कथित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान विरोधाभासों और असंगतियों से भरे हुए हैं, इसलिए अभियुक्त-अपीलकर्ता और तीन सह-अभियुक्त गोवर्धन, राजा राम और भीमा की दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा,” अदालत ने कहा।
अदालत ने चारों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और कहा, “चूंकि अभियोजन का पूरा मामला ही ध्वस्त हो गया है, इसलिए चारों दोषियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अतः हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तीन सह-अभियुक्तों — गोवर्धन, राजा राम और भीमा — को भी इस फैसले का लाभ दे रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती नहीं दी थी।”
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया और चारों अभियुक्तों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया, यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों।