धारा 197 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य को नष्ट करने या न्याय को विफल करने वाले कृत्यों के लिए अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कृत्य जो साक्ष्य को छिपाने या न्याय को बाधित करने के उद्देश्य से किए गए हों, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह धारा लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की पूर्व सरकारी स्वीकृति को अनिवार्य बनाती है, लेकिन केवल तब जब संबंधित कार्य उनके वैध सरकारी कर्तव्यों से संबंधित हों। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक मामले में पंजाब पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को पुनर्स्थापित करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 16 जून 2015 को पंजाब के अमृतसर जिले के वेरका क्षेत्र में हुई कथित फर्जी मुठभेड़ से संबंधित है, जिसमें मुखजीत सिंह उर्फ मुखा नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। आपराधिक शिकायत के अनुसार, मृतक एक सफेद हुंडई i20 कार चला रहा था, जिसे तीन पुलिस वाहनों ने रोका। सादे कपड़ों में नौ पुलिसकर्मियों ने कार को चारों ओर से घेर लिया और पास से गोलीबारी कर दी, जिससे वाहन चालक की मृत्यु हो गई।

शिकायतकर्ता प्रिंसपाल सिंह, जो घटनास्थल के पास ही मौजूद थे, ने आपराधिक शिकायत संख्या 112/2016 दाखिल की जिसमें नौ अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों पर हत्या और संबंधित अपराधों तथा आरोपी संख्या 10 डीसीपी परमपाल सिंह पर साक्ष्य नष्ट करने (धारा 201 आईपीसी) का आरोप लगाया गया। आरोप है कि डीसीपी घटनास्थल पर गोलीबारी के बाद पहुंचे और कार की नंबर प्लेट हटाने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट में कार्यवाही

17 अगस्त 2017 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने सभी दस आरोपियों को समन जारी किया। बाद में 22 मार्च 2018 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नौ अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तय किए। डीसीपी के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगी रही, और 20 मई 2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने धारा 197 CrPC के तहत स्वीकृति की आवश्यकता के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही को रद्द कर दिया।

प्रिंसपाल सिंह ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

दलीलें एवं न्यायालय का विश्लेषण

शिकायतकर्ता ने अपने स्वयं के हलफनामे और एक अन्य चश्मदीद गवाह की धारा 200 CrPC के तहत दर्ज गवाही पर भरोसा किया। दोनों ने कहा कि डीसीपी गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और नंबर प्लेट हटवाने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“ऐसा कोई कार्य, जिसका उद्देश्य किसी संभावित साक्ष्य को नष्ट करना हो, यदि सिद्ध हो जाए, तो उसे किसी भी वैध पुलिस कर्तव्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा नहीं माना जा सकता। इस न्यायालय द्वारा लगातार अपनाया गया परीक्षण यह है कि क्या आरोपित कार्य का आधिकारिक कर्तव्यों से सीधा और अविभाज्य संबंध है।”

न्यायालय ने आगे कहा:

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“हम मानते हैं कि जब स्वयं आरोप ही साक्ष्य छिपाने से संबंधित हो, तब कार्य और कर्तव्य के बीच कोई संबंध प्रारंभिक रूप से रिकॉर्ड पर नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में धारा 197 CrPC के तहत अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।”

पीठ ने गौरी शंकर प्रसाद बनाम राज्य बिहार [(2000) 5 SCC 15] मामले का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि धारा 197 CrPC का संरक्षण केवल उन्हीं कार्यों पर लागू होता है जो सरकारी कर्तव्यों से तर्कसंगत रूप से संबंधित हों, न कि उन कृत्यों पर जो न्याय को बाधित करने के उद्देश्य से किए गए हों।

डीसीपी द्वारा पेश की गई सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वाहन बिना नंबर प्लेट के दिखाई देता है, पर न्यायालय ने कहा:

“ये सामग्रियां यह स्पष्ट नहीं करतीं कि नंबर प्लेट कब या किसने हटाई। ये केवल ट्रायल में साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय हो सकती हैं।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए डीसीपी परमपाल सिंह के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को पुनः बहाल किया और निर्देश दिया कि कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़े। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश से ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन या किसी संभावित डिस्चार्ज याचिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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इसी मामले में नौ अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर कार्यवाही रद्द करने की याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि चश्मदीद गवाहियों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

“सरकारी कर्तव्य का आवरण उन कृत्यों तक नहीं बढ़ाया जा सकता जिनका उद्देश्य न्याय को विफल करना हो,” सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा।


मामला शीर्षक: हेड कांस्टेबल राजकुमार एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा प्रिंसपाल सिंह बनाम डीसीपी परमपाल सिंह
मूल अपील संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2289/2025 (SLP (Crl.) No. 6534/2025 से उत्पन्न); SLP (Crl.) Nos. 8656-8657/2019

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