दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा: सलमान खान की शिकायत पर तीन दिनों में कार्रवाई करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की उस शिकायत पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करें, जिसमें उन्होंने अपने नाम, तस्वीर, व्यक्तित्व और समानता (likeness) के अनधिकृत उपयोग को रोकने की मांग की है।

सलमान खान ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटें बिना अनुमति उनके नाम और तस्वीर का उपयोग कर रही हैं और ऐसा उपयोग उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वे अन्य गैर-इंटरमीडियरी संस्थाओं के खिलाफ भी विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेंगी, जो कथित रूप से अभिनेता की तस्वीर और पहचान का उपयोग करके सामान बेच रही हैं।

जज ने कहा, “मैं अन्य पक्षों के खिलाफ भी स्टे ऑर्डर पारित करूँगी।”

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे खान की दायर याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत दायर शिकायत के रूप में मानें और तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी लिंक को लेकर इंटरमीडियरीज़ को कोई आपत्ति हो, तो वे अभिनेता पक्ष को इसकी सूचना दें।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरोड़ा ने खान के वकील को यह भी याद दिलाया कि अजय देवगन मामले में अदालत ने अंतरिम राहत देते समय यह कहा था कि ऐसे मामलों में वादी सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत भेजें और उसके बाद ही कोर्ट आएं। इसी तरह के निर्देश हाल ही में तेलुगू अभिनेता जूनियर एनटीआर की व्यक्तित्व अधिकार याचिका में भी दिए गए थे।

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सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अन्य संस्थाओं के खिलाफ भी राहत मांगी, जो कथित रूप से अभिनेता के नाम और तस्वीर का उपयोग कर रही हैं। अदालत ने उनसे उन ई-मार्केटप्लेस और उत्पादों का पूरा ब्योरा मांगा, जिन पर यह आरोप है।

अदालत ने आदेश लिखवाते हुए कहा, “वादकार पक्ष के वकील का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 और 6 (सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़) को भी IT Rules, 2021 के अनुसार plaint को शिकायत की तरह मानने का निर्देश दिया जाए। प्रतिवादी पक्ष के वकील नोटिस स्वीकार करते हैं।”

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मामले की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को होगी।

हाल के महीनों में कई सेलिब्रिटीज ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पब्लिसिटी और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिकाएँ दायर की हैं। अदालत ने हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, फिल्ममेकर करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगू अभिनेता नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी को भी अंतरिम राहत दी है।

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