को-ऑप सोसायटी मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने शेखावत को अंतरिम राहत दी, गिरफ्तारी पर रोक के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया.

मंत्री ने मामले में राहत की मांग करते हुए एक आपराधिक विविध याचिका दायर की थी, हालांकि 900 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप मामले की जांच कर रहा है।

जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने इसके बाद मामले को तीन सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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शेखावत ने मामले में प्राथमिकी रद्द करने और जांच सीबीआई को सौंपने के लिए 24 मार्च को एक याचिका दायर की थी। उनके वकील धीरेंद्र सिंह दासपन ने कहा कि उन्होंने इस आधार पर जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की कि इस मामले में राज्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

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केंद्रीय मंत्री का यह कदम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार हमले के बाद आया है, जिसमें उन पर और उनके परिवार पर उनकी जमा राशि पर भारी रिटर्न के नाम पर जमाकर्ताओं के पैसे की हेराफेरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

शेखावत ने गहलोत के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने झूठे आरोप लगाए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई।

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इस बीच, गहलोत ने गुरुवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में कथित संलिप्तता के लिए शेखावत को केंद्रीय मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जयपुर में संवाददाताओं से कहा, “उन्हें केंद्रीय मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए।”

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