एक अदालत ने 2017 के हत्या के एक मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक नरेंद्र मालव ने बुधवार को कहा कि एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यहां दादाबाड़ी इलाके में संदीप कपूर की हत्या के लिए दोषी शुभम तिवारी पर मंगलवार को 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हालांकि, कोर्ट ने एक अन्य आरोपी कृष्ण मुरारी को बरी कर दिया.
तिवारी ने 24 अक्टूबर, 2017 को कपूर पर चाकू से हमला किया था जिससे उनकी मौत हो गई थी।
इसके बाद पुलिस ने तिवारी, मुरारी और एक अन्य नाबालिग आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।
नाबालिग के खिलाफ मामले का फैसला किशोर न्याय बोर्ड में पहले ही हो चुका है।